गुरुवार, 14 मार्च 2024

यातायात में बाधक बन रहे अतिक्रमण को नगरीय निकाय हटाने की कार्र्रवाई करें-कलेक्टर

शाजापुर। नगरीय क्षेत्रों में यातायात में बाधक अतिक्रमण हटाने के लिए तथा बाजार में अवैध पार्किंग को दुरूस्त करने के लिए नगरीय निकाय सीएमओ स्थानीय तहसीलदार एवं यातायात पुलिस की मदद से कार्र्रवाई करें। उक्त निर्देश कलेक्टर ऋजु बाफना ने जिला सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक यशपालसिंह राजपूत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान विगत बैठक में लिए गए निर्णय के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा हुई। विगत बैठक में बस स्टैंड एवं मां राजराजेश्वरी मंदिर के समीप वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था शहर में बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए एकांगी मार्ग बनाने, सडक़ सुरक्षा के लिए जनजागरण अभियान चलाने, सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विजन जीरो, इंटीग्रेटेड ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत एचएसआरपी नंबर प्लेट की जांच आदि पर विस्तार से चर्चा हुई। यातायात में बाधक अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कलेक्टर ने स्थान चिंहित कर संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रारंभ में चेतावनी देने तथा चेतावनी का असर नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था द्वारा बाधित किए गए मार्ग को खाली कराने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक राजपूत ने यातायात में बाधक अतिक्रमण हटाने के लिए किसी एक मार्ग को चिंहित कर उस पर निश्चित अंतराल में बारबार कार्रवार्ई करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि शाजापुर नगरीय क्षेत्र में जगह-जगह बसें रूकने से प्रभावित हो रहे यातायात को देखते हुए बस स्टॉप चिंहित करें। बस स्टॉप को छोडक़र अन्य स्थानों पर रूकने वाली बसों पर कार्रवाई करें। वहीं कलेक्टर ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंध लगाएं तथा दोपहर में 2.30 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध में छूट दें। यातायात के प्रति जागरूकता के लिए बच्चों एवं पालकों को यातायात के नियमों से अवगत कराएं। नाबालिग अथवा अवयस्क बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर कार्र्रवार्ई करें। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र टुकराना एवं सनकोटा पर निर्माण की कार्रवाई में तेजी लाएं। सडक़ दुर्घटनाओं में अज्ञात वाहन से जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि दुर्घटना रोकने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगवाने के लिए मंडी समिति एवं खनिज विभाग कार्रवाई करें। दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिंहित कर दुर्घटना रोकने के इंतजाम सडक़ निर्माण ऐजेंसी करें। सडक़ों की नियमित मरम्मत एवं सोल्डर निर्माण की कार्रवाई कराएं। जिला परिवहन अधिकारी प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों पर चालानी कार्र्रवार्ई करें। स्कूल बसों के ड्राईवर एवं सहायकों के चरित्र सत्यापन कराएं। साथ ही उनके पहचान पत्र भी रखें। ड्राईवर एवं सहायकों के व्यवहार की जानकारी लेने के लिए बच्चों से चर्चा भी करें।
००००००००००००००००००

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें