गुरुवार, 14 मार्च 2024
मतदान केन्द्रों पर जीरो टोलेरेंट पॉलिसी रखने के निर्देश
शाजापुर। फोटो निर्वाचक नामावली 08 फरवरी 2024 के अंतिम प्रकाशन के उपरांत तैयार सूचियों पर जीरो टोलेरेंट पॉलिसी अपनाने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋजु बाफना ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकण अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इस संबंध में कलेक्टर ने जिले की तीनों विधानसभा शाजापुर, शुजालपुर एवं कालापीपल के अनुविभागीय अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतदान केन्द्र की सूची में कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्मिलित न हो, जिसकी मृत्यु 29 फरवरी 2024 या इससे पूर्व हो चुकी है। मतदान केन्द्र पर किसी भी मतदाता को दोहरी प्रविष्टि नही होनी चाहिए और स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर विलोपित करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर से प्राप्त निर्देशों को देखते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दायित्वों का निर्वहन करते हुए निर्वाचक नामावली में निर्वाचन की घोषणा के पूर्व उक्त कार्रवाई पूर्ण की जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी मतदान केन्द्र पर इस प्रकार की विसंगतियां पाई जाती हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होगा। निर्वाचन की घोषणा के उपरांत ऐसा पाए जाने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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