शुक्रवार, 22 मार्च 2024

आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियों एवं आडियों संदेशों आदि पर नियंत्रण के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंध

शाजापुर। आगामी आम लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए फेसबुक, व्हाट्स एप, ट्वीटर पर आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो एवं आडियों संदेशों आदि पर नियंत्रण के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगाए हैं। लोक हित, आम जनता की सुविधा, सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शाजापुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि कोई भी यूजर ऐसा आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियों एवं आडियों संदेशों को प्रसारित नहीं करें जिससे आमजन की भावना को आहत एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो। वाट्सअप ग्रुप एडमीन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर धार्मिक भावना भडक़ाने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकें। ग्रुप एडमिन वाट्सप/फेसबुक एवं अन्य बनाए गए ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप के कोई भी सदस्य आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

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