सोमवार, 25 अगस्त 2025
संकटग्रस्त बच्चों और परिवारों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित कराने मेंविधिक सेवा प्राधिकरण की अहम भूमिका- न्यायाधीश नमिता बौरासी
शाजापुर। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वैवाहिक विवादों में बाल हिरासत के मुद्दों, वैवाहिक विवादों में बच्चों के अभिरक्षा के मुद्दों पर संवेदनशीलता और जटिता को देखते हुए संकटग्रस्त बच्चों तथा परिवार को न्याय की पहंुच सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यशाला का आयोजन सोमवार को एडीआर भवन शाजापुर में किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नमिता बौरासी के मुख्य आतिथ्य तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित कार्यशाला के दौरान वैवाहिक विवादों में बच्चों की अभिरक्षा के मुद्दों पर उपस्थित बाल कल्याण समिति, महिला एवं बाल विकास, विभाग, पुलिस ईकाई, एन.जी.ओ, पैनल अधिवक्ता, पैरालीगल वालेन्टियर्स को आवश्यक जानकारी दी गई। न्यायाधीश ने संबोधित करते हुए कहा कि संकटग्रस्त बच्चे के भावनात्मक विकास पर ध्यान देना, माता-पिता और दादा-दादी के बीच अभिरक्षा साझा करना, कानूनी प्रक्रियाएं समझना और बच्चों को झगड़ों से बचाना शामिल है। कार्यशाला का उद्देश्य माता-पिता को बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देने के महत्व के बारे में शिक्षित करना है, ताकि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इस कारण बच्चों के हित सर्वोपरि है कि माता-पिता के विवादों में बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएं। साझा अभिरक्षा हेतु कुछ मामलों में बच्चों की भावनात्मक स्थिरता के लिए अभिरक्षा को माता-पिता और दादा-दादी के बीच साझा किया जा सकता है। साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 को भी समझाया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने प्राधिकरण संकटग्रस्त बच्चों और परिवारों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि जिला प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी प्रणाली तक समान पहुंच प्रदान कर न्याय की गारंटी देता है जिससे बच्चे और परिवार शोषण और अन्याय से बच सकें। इसके अतिरिक्त कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में वैवाहिक विवादों में बच्चों के अभिरक्षा के मुद्दों पर संवेदनशीलता विचार करने हेतु जागरूक किया।
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