शाजापुर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वक़्त संशोधन विधेयक 2024 पर एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया है, मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान ने कहा कि अदालत ने इस विधेयक के विवादित प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि ये मामला संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विधेयक के प्रभाव से करोड़ो नागरिकों खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक एवं सामाजिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि इस पर व्यापक और गहन विचार विमर्श हो। अदालत ने आदेश दिया कि मामले को संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए और अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की नई कार्यवाही रोक दी जाए। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि संविधान की आत्मा समानता, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता में निहित है, इस आदेश ने ये साबित कर दिया है कि देश की न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। हम मानते है कि लोकतंत्र तभी मज़बूत होता है, जब हर वर्ग को बराबरी का अधिकार मिले और किसी समुदाय के साथ अन्याय न हो। कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका की इस संवेदनशील पहल का सम्मान करती है और विश्वास दिलाती है कि हम हमेशा संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए संघर्षरत रहेंगें।
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